Rajasthan Agniveer Reservation 2026: राजस्थान में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण, पुलिस सहित इन भर्तियों में मिलेगा लाभ

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Rajasthan Agniveer Reservation 2026: राजस्थान में अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। राजस्थान सरकार की घोषणा के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को राज्य की कुछ सरकारी भर्तियों में आरक्षण का लाभ देने की व्यवस्था की जा रही है। इसमें राजस्थान पुलिस, वनरक्षक और जेल प्रहरी जैसी भर्तियां शामिल हैं।

इस फैसले के बाद सेना में अग्निवीर के रूप में सेवा पूरी करने वाले युवाओं के लिए राजस्थान की सरकारी भर्तियों में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है। रिपोर्टों में 10 प्रतिशत आरक्षण का उल्लेख किया गया है। हालांकि अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आरक्षण किस प्रकार लागू होगा, किन पदों पर लागू होगा और इसका लाभ लेने के लिए क्या पात्रता होगी, इसकी अंतिम जानकारी संबंधित विभाग द्वारा जारी सेवा नियम, अधिसूचना और भर्ती विज्ञप्ति में स्पष्ट की जाएगी।

राजस्थान सरकार के आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर वर्तमान में विभिन्न विभागों की भर्तियां और उनकी आवेदन प्रक्रिया अलग-अलग नियमों के अनुसार संचालित की जाती है।

Table of Contents

विवरणजानकारी
योजना/अपडेटRajasthan Agniveer Reservation 2026
लाभार्थीभारतीय सेना में सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीर
आरक्षण10 प्रतिशत की घोषणा/प्रस्तावित व्यवस्था
राज्यराजस्थान
संभावित भर्तियांराजस्थान पुलिस, वनरक्षक, जेल प्रहरी आदि
लाभ का आधारसंबंधित विभाग के सेवा नियम एवं भर्ती विज्ञप्ति
आयु में छूटअंतिम नियमों के अनुसार
परीक्षा में छूटअभी भर्तीवार नियमों से स्पष्ट होगी
आवेदन प्रक्रियासंबंधित भर्ती विज्ञप्ति के अनुसार

26 जुलाई 2024 को कारगिल विजय दिवस की सिल्वर जुबली के मौके पर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार की भर्तियों में सेना के ‘अग्निवीरों’ के लिए आरक्षण देने की घोषणा की।

इस घोषणा के तहत, अग्निवीरों को मुख्य रूप से इन भर्ती श्रेणियों में आरक्षण दिया जाएगा:

  1. राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती
  2. राजस्थान जेल गार्ड भर्ती
  3. राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड भर्ती

DD न्यूज़ की एक रिपोर्ट में राजस्थान में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का ज़िक्र है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भर्तियों में इस आरक्षण को लागू करने के तौर-तरीके राज्य सरकार तय करेगी। इसलिए, भर्ती के समय जारी किए गए संशोधित नियम और आधिकारिक नोटिफिकेशन ही अंतिम और बाध्यकारी माने जाएंगे।

अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में निर्धारित अवधि तक सेवा करने वाले युवाओं को सेवा पूरी होने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अलग-अलग स्तर पर प्रावधान किए जा रहे हैं।

राजस्थान में भी पूर्व अग्निवीरों को राज्य सरकार की कुछ सरकारी भर्तियों में आरक्षण देने की घोषणा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके तहत राजस्थान पुलिस, वन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी जैसे पदों को लेकर जानकारी सामने आई है।

हालांकि किसी भर्ती में आरक्षण का वास्तविक लाभ तभी माना जाएगा जब संबंधित विभाग की आधिकारिक भर्ती अधिसूचना में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित पदों और पात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

राजस्थान जेल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रहरी भर्ती से संबंधित सूचनाएं और भर्ती प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाती हैं।

राजस्थान पुलिस भर्ती में अग्निवीर आरक्षण

राजस्थान पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहे पूर्व अग्निवीरों के लिए यह अपडेट महत्वपूर्ण है। पुलिस भर्ती में पहले से विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण के प्रावधान सेवा नियमों और संबंधित भर्ती विज्ञप्ति के अनुसार लागू होते हैं।

राजस्थान पुलिस की आधिकारिक भर्ती सामग्री में अलग-अलग आरक्षण श्रेणियों और भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है।

पूर्व अग्निवीरों के लिए घोषित नई व्यवस्था लागू होने पर भर्ती विज्ञप्ति में यह स्पष्ट किया जाएगा कि:

  • कितने पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे।
  • आरक्षण किस श्रेणी में लागू होगा।
  • कौन-कौन से पूर्व अग्निवीर पात्र होंगे।
  • सेवा अवधि से संबंधित क्या शर्त होगी।
  • आयु सीमा में कितनी छूट मिलेगी।
  • शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियम क्या होंगे।
  • लिखित परीक्षा से संबंधित क्या प्रावधान होंगे।

वनरक्षक भर्ती में आरक्षण

राजस्थान वन विभाग की भर्ती में वनरक्षक (Forest Guard) जैसे पदों के लिए भी पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ दिए जाने की जानकारी सामने आई है।

हालांकि वनरक्षक भर्ती में शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा और अन्य पात्रता शर्तें अलग-अलग भर्ती नियमों के अनुसार निर्धारित होती हैं। इसलिए पूर्व अग्निवीरों को भी संबंधित भर्ती की आधिकारिक विज्ञप्ति में दी गई सभी शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा, जब तक कि नियमों में किसी विशेष छूट का स्पष्ट उल्लेख न हो।

जेल प्रहरी भर्ती में अग्निवीरों को लाभ

राजस्थान जेल विभाग में प्रहरी (Jail Prahari) भर्ती भी पूर्व अग्निवीरों के लिए महत्वपूर्ण अवसर हो सकती है। जेल विभाग की वेबसाइट पर प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा-2024 से संबंधित चयन एवं प्रशिक्षण की सूचनाएं उपलब्ध हैं।

भविष्य में जारी होने वाली जेल प्रहरी भर्ती विज्ञप्ति में यदि अग्निवीर आरक्षण लागू किया जाता है, तो उसमें आरक्षित पदों और पात्रता से संबंधित विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

राजस्थान में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की घोषणा/जानकारी सामने आई है। लेकिन अभ्यर्थियों के लिए यह समझना जरूरी है कि केवल घोषणा के आधार पर किसी विशेष भर्ती में आरक्षण की गणना नहीं की जा सकती।

21 जुलाई 2026 को, केंद्र सरकार ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज़ (CAPFs) और असम राइफल्स में भर्ती के लिए पूर्व-अग्निवीरों के संबंध में विशेष प्रावधान जारी किए। ये प्रावधान सामान्य पूर्व-अग्निवीरों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 साल और पहले बैच के पूर्व-अग्निवीरों के लिए 5 साल की छूट देते हैं।

  • ये नियम निम्नलिखित केंद्रीय भर्तियों पर लागू होते हैं:
  • सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज़ में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी)
  • असम राइफल्स में राइफलमैन
  • केंद्र सरकार के तहत संबंधित भर्तियां

इसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डन या फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती पर लागू होने वाला नियम नहीं माना जा सकता है। राजस्थान में आयु सीमा में छूट की सीमा के बारे में जानकारी राज्य सरकार के संशोधित सेवा नियमों या संबंधित भर्ती अधिसूचना में बताई जानी चाहिए।

विषयराजस्थान की घोषणाकेंद्र सरकार का नियम
संबंधित भर्तीपुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी और वनरक्षकCAPF कांस्टेबल GD और असम राइफल्स राइफलमैन
आरक्षण10 प्रतिशत की घोषणा/खबर50 प्रतिशत
सामान्य आयु छूटविस्तृत नियमों में स्पष्ट होगी3 वर्ष
प्रथम बैच की आयु छूटआधिकारिक राजस्थान नियम में स्पष्ट होगी5 वर्ष
लिखित परीक्षा से छूटराजस्थान के लिए पुष्टि नहींछूट दी गई
PST और PET से छूटराजस्थान के लिए पुष्टि नहींछूट दी गई

पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए:

  1. भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें।
  2. आरक्षण का उल्लेख भर्ती विज्ञप्ति में देखें।
  3. अग्निवीर सेवा से संबंधित प्रमाण-पत्र तैयार रखें।
  4. आयु सीमा और आयु छूट की शर्त देखें।
  5. शैक्षणिक योग्यता की जांच करें।
  6. शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षा की शर्तें पढ़ें।
  7. आवेदन फॉर्म में अग्निवीर/आरक्षण श्रेणी का विकल्प सही भरें।
  8. केवल सोशल मीडिया पोस्ट देखकर पात्रता तय न करें।
  9. भर्ती के समय जारी होने वाले संशोधित नियमों को जरूर देखें।
आधिकारिक नोटिफिकेशनयहाँ से डाउनलोड करें
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Rajasthan Agniveer Reservation 2026 पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। राजस्थान में पुलिस, वनरक्षक और जेल प्रहरी जैसी भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण की जानकारी सामने आई है।

हालांकि उम्मीदवारों को अभी से आरक्षण के साथ-साथ संबंधित भर्ती की सामान्य तैयारी भी जारी रखनी चाहिए। आरक्षण का प्रतिशत, आयु छूट, परीक्षा में छूट, शारीरिक परीक्षा और चयन प्रक्रिया की अंतिम शर्तें संबंधित विभाग के संशोधित सेवा नियम एवं आधिकारिक भर्ती विज्ञप्ति में ही मान्य होंगी।

इसलिए भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही पात्रता और आरक्षण की अंतिम स्थिति की पुष्टि करें।

Q1. राजस्थान में पूर्व अग्निवीरों को कितना आरक्षण मिलेगा?

राजस्थान में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इसके लागू होने की विस्तृत प्रक्रिया संबंधित सेवा नियम एवं भर्ती विज्ञप्ति से स्पष्ट होगी।

Q2. किन भर्तियों में अग्निवीर आरक्षण मिल सकता है?

राजस्थान पुलिस, वनरक्षक और जेल प्रहरी जैसी भर्तियों में इसका लाभ दिए जाने की जानकारी सामने आई है।

Q3. क्या अग्निवीरों को आयु सीमा में छूट मिलेगी?

आयु सीमा में छूट कितनी होगी, यह संबंधित भर्ती के संशोधित नियम और आधिकारिक विज्ञप्ति में स्पष्ट किया जाएगा।

Q4. क्या पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी?

ऐसा जरूरी नहीं है। आरक्षण और परीक्षा से छूट अलग-अलग प्रावधान हैं। परीक्षा से छूट तभी मानी जाएगी जब आधिकारिक नियमों में इसका स्पष्ट उल्लेख हो।

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